Mv act 1988 धारा २०४ : प्रयोगशाला परीक्षण :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २०४ :
प्रयोगशाला परीक्षण :
१) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे धारा २०३ के अधीन गिरफ्तार किया गया है, जब वह पुलिस थाने में हो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जो पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया जाए, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का कोई नमूना देने को पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी, यदि-
(a)क) पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में श्वास-परीक्षण किया गया है, ऐसे व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल होने का संकेत करती है, या
(b)ख) ऐसे व्यक्ति ने जब उसे श्वास-परीक्षण कराने के लिए अवसर दिया गया था, ऐसा करने से इन्कार किया है, ऐसा नहीं किया है या करने में असफल रहा है :परन्तु जहां ऐसा नमूना देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति कोई स्त्री है और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया गया रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कोई पुरूष चिकित्सा व्यवसायी है तो नमूना किसी स्त्री की उपस्थिति में ही, चाहे वह चिकित्सा व्यवसायी हो या नहीं, लिया जाएगा ।
२)किसी व्यक्ति से, जब वह अंतरंग रोगी के रूप में किसी अस्तताल में हो, किसी पुुलिस अधिकारी द्वारा अस्पताल में प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना देने की अपेक्षा की जा सकेगी –
(a)क) यदि पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि वह युक्ति, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में श्वास का परीक्षण किया गया है, ऐसे व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल होने का संकेत करती है, या
(b)ख) यदि उस व्यकित ने, चाहे अस्पताल में या अन्यत्र, श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने की अपेक्षा की जाने पर ऐसा करने से इन्कार किया है, ऐसा नहीं किया है या ऐसा करने में असफल रहा है, और पुलिस अधिकारी के पास उसके रक्त में एल्कोहल होने का सन्देह करने का युक्तियुक्त कारण है :
परन्तु किसी व्यक्ति से, इस उपधारा के अधीन प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जिसकी अव्यवहित देखरेख में उक्त व्यक्ति है, नमूना लेने की प्रस्थापना की सूचना पहले नहीं दी गर्स है, अथवा वह इस आधार पर नमूना दिए जाने पर आपत्ति करता है कि नमूने का दिया जाना या दिए जाने की अध्यपेक्षा रोगी की समुचित देखरेख या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी ।
३) इस धारा के अनुसरण में किए गए प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए, प्रयोगशाला परीक्षण से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में रक्त के नमूने का किया गया विेश्लेषण अभिप्रेत है ।

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