Mv act 1988 धारा २क : १.(ई-गाडी और ई-रिक्शा :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २क :
१.(ई-गाडी और ई-रिक्शा :
१)धारा ७ की उपधार (१) के परंतुक और धारा ९ की उपधारा (१०) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध ई-गाडी और ई-रिकशा को लागू होंगे ।
२) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ई- गाडी या ई- रिक्शा से भाडे या पारिश्रमिक के लिए, यथास्थिति, माल या यात्रियों के वहन हेतु ऐसे विनिर्देशों के अनुसार,जो इस निमित्त विहित किए जाएं, विनिर्मित, सन्निर्मित या अनुकूलित, सुसज्जित और अनुरक्षित एक तीन पहियों वाला ४००० वाट से अनधिक विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान अभिप्रेत है । )
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१.२०१५ के अधिनियम सं. ३ की धारा २ द्वारा (०१-०१-२०१५ से ) प्रतिस्थापित ।

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