मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९९ख :
१.(जुर्मानों का पुनरीक्षण :
इस अधिनियम में यथा उपबंधित जुर्मानों को मोटरयान (संशोधन) अधिनियम २०१९ के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक वर्ष के १ अप्रैल को वार्षिक आधार पर विद्यमान जुर्मानों के मूल्य से दस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी रकम तक बढाया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ८५ द्वारा धारा १९९ के पश्चात अंत:स्थापित ।