मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९८ :
यान में अनधिकृत हस्तक्षेप :
जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना किसी खडे हुए मोटर यान में प्रवेश करेगा या चढेगा या मोटर यान के ब्रेक या यंत्र जाल के किसी भाग को बिगाडेगा वह १.(एक हजार रुपए) जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ८३ द्वारा ( जो एक सौ रूपए तक का हो सकेगा) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।