मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९४ ग :
१.(मोटर साइकिल ड्राइवरां और पिछली सवारीयों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति :
जो कोई, धाारा १२८ के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में कोई मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल को चलवाता है चलाने के लिए अनुज्ञात करता है वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित होगा ।)
————-
१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७९ द्वारा अंत:स्थापित ।