Mv act 1988 धारा १८४ : खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १८४ :
खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना :
जो कोई मोटर यान को ऐसी गति से ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थितियों को, जिनके अन्तर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है, जहां वह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में यातायात के परिणाम को जो वास्तव में उस समय है या जिसके होने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है, १.( या जो यान के अधिभोगियों, अन्य सडक उपयोगकर्ताओ और सडकों के निकट व्यक्तियों को चेतावनी या करस्थम का बोध कराता है ) वह प्रथम अपराध पर कारावास से, २.(जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी qकतु जो छह मास से कम की नहीं होगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से) और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वह वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के अन्दर किया गया है, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या ३.(दस हजार रुपए) जुर्माने से , अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।
४.(स्पष्टीकरण :
(a)क) लाल बत्ती को पार करना;
(b)ख) स्टॉप साइन का उल्लंघन करना;
(c)ग) गाडी चलाते समय हाथ में रखी संसूचना युक्तियों का प्रयोग;
(d)घ) विधि के विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना;
(e)ड) यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध चालन करना ;
(f)च) किसी ऐसी रीति में गाडी चलाना, जो उससे बहुत कम है जिसकी किसी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जाएगी और जहां किसी सक्षम और सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाडी चलाना खतरनाक होगा,
से ऐसी रीति में चलाना, जो पब्लिक के लिए खतरनाक हैं, अभिप्रेत होगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ६७ द्वारा (साधारण जनता के लिए खतरनाक है) शब्दों के पश्चात अंत:स्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ६७ द्वारा (जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से,जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा ) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ६७ द्वारा (जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
४. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ६७ द्वारा धारा ४ के पश्चात स्पष्टीकरण अंत:स्थापित ।

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