Mv act 1988 धारा १८२ख : १.(धारा ६२क के उल्लंघन के लिए दंड :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १८२ख :
१.(धारा ६२क के उल्लंघन के लिए दंड :
जो कोई धारा ६२क के उपबंधों का उल्लंघन करता है ऐसे जुमाने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ६५ द्वारा अंत:स्थापित ।

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