मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १७७क :
१.(धारा ११८ के अधीन विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति :
जो कोई धारा ११८ के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा किंतु एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५९ द्वारा धारा १७७ के पश्चात अंत:स्थापित ।