मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६४क :
१.(दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम :
१) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रतिकर हेतु प्रार्थना करने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम अनुतोष का उपबंध करने के लिए स्कीमें बना सकेगी ।
२) उपधारा (१) के अधीन बनाई गई कोई स्कीम, उस दशा में, जहां किसी मोटर यान के उपयोग से या अन्य स्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, दावा उद्भूत होता है, वहां ऐसे मोटर यान के स्वामी से ऐसी स्कीम के अधीन संवितरित निधियों की वसूली की प्रक्रिया के लिए भी उपबंध होगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।