मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६० :
१.(दुर्घटना में सलिप्त यान की विशिष्टियां प्रस्तुत करने का कर्तव्य :
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो यह अभिकथित करता है कि वह मोटर कार के उपयोग से उदभूत दुर्घटना की बाबत प्रतिकर का दावा करने का हकदार है, ऐसा अपेक्षित किया जाए या बीमाकर्ता द्वारा जिसके विरुद्ध किसी मोटरयान की बाबत दावा किया गया है, ऐसा अपेक्षित किया जाए तो, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस बीमाकर्ता को, जैसा भी मामला हो, विहित फीस के संदाय पर, उक्त प्राधिकारी या उक्त पुलिस अधिकारी को यान के पहचान चिन्हों या अन्य विशिष्टियों और उस व्यक्ति, जो यान का उपयोग दुर्घटना के समय कर रहा था या उसके द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ था का नाम और पता और संपत्ति, यदि कोई हो, जिसका नुकसान हुआ है, की सूचना ऐसे प्ररुप में और ऐसे समय के भीतर जो केेंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, देगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।