Mv act 1988 धारा १५ : चालन-अनुज्ञप्तियों का नवीकरण :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १५ :
चालन-अनुज्ञप्तियों का नवीकरण :
१)कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे आवेदन किए जाने पर किसी चालन अनुज्ञप्ति को, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गई हो, उसकी समाप्ति की तारीख से नवीकृत कर सकेगा :
परन्तु ऐसी दशा में, जिसमें कि चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति को तारीख से १.(उसकी समाप्ति की तारीख से या तो एक वर्ष पूर्व या एक वर्ष के भीतर )किया गया है, चालन-अनुज्ञप्ति उसके नवीकरण की तारीख से नवीकृत की जाएगी :
परन्तु यह और कि जहां आवेदन, परिवहन यान चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए है या जहां किसी अन्य दशा में आवेदक ने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वहां उसके साथ धारा ८ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट प्ररूप और रीति में चिकित्सा प्रमाणपत्र होगा और धारा ८ की उपधारा (४) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी प्रत्येक दशा के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू होते हैं ।
२)चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।
३) जहां चालन- अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व या उसके पश्चात अधिक से अधिक २.(एक वर्ष) के भीतर किया गया है वहां ऐसे नवीकरण के लिए देय फीस ऐसी होगी जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।
४) जहां चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से ३.(एक वर्ष) के पश्चात् किया गया है वहां ऐसे नवीकरण के लिए देय फीस वह रकम होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :
परंतु उपधारा (३) में निर्दिष्ट फीस, इस उपधारा के अधीन चालन- अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन की बाबत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तभी स्वीकार की जा सकेगी जब उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उचित और पर्याप्त कारण से आवेदन नहीं कर पाया था :
परन्तु यह और कि यदि ४.(चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने से एक वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार करेगा), जब तक कि आवेदक उस प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में धारा ९ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट चालन सक्षमता परीक्षण नहीं दे देता और उसमें उत्तीर्ण नहीं हो जाता ।
५) जहां नवीकरण के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया गया है वहां संदत्त फीस उतनी सीमा तक और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार
द्वारा विहित की जाए, वापस कर दी जाएगी ।
६) जब चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने चालन-अनुज्ञप्ति दी थी तब वह नवीकरण के तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने चालन-अनुज्ञप्ति दी थी ।
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१. २०१९ का अधिनियम क्रं. ३२ की धारा १० द्वारा तीस दिन के पश्चात शब्दोंके स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम क्रं. ३२ की धारा १० द्वारा तीस दिन शब्दोंके स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम क्रं. ३२ की धारा १० द्वारा तीस दिन शब्दोंके स्थान पर प्रतिस्थापित ।
४. २०१९ का अधिनियम क्रं. ३२ की धारा १० द्वारा (चालन- अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने से पांच वर्ष से अधिक के पश्चात् आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन-अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा) शब्दोंके स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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