Mv act 1988 धारा १५५ : १.(कतिपय वाद हेतुको पर मृत्यु का प्रभाव :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १५५ :
१.(कतिपय वाद हेतुको पर मृत्यु का प्रभाव :
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५ की धारा ३०६ में अंतिर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति जिसके पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि मृत्यु पर यदि ऐसी घटना जिसमें इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दावों का उठाया गया है होने के पश्चात यह घटित होता है उसकी संपदा या बीमाकर्ता के विरुद्ध उक्त घटना से उद्भूत किसी वाद हेतुक की उत्तरजीविका को वर्जित नहीं करेगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।

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