मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १४९ :
१.(बीमा कंपनी द्वारा निपटारा और इसके लिए प्रक्रिया :
१) बीमा कंपनी, या तो दावाकर्ता या दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लिए एक अधिकारी पदाभिहित करेगी ।
२) प्रतिकर के दावों के निपटारे की प्रक्रिया के लिए बीमा कंपनी द्वारा पदाभिहित अधिकारी तीस दिन के भीतर ऐसे ब्यौरे देते हुए और ऐसी प्रक्रियाओं, जैसा विहित किया जाए का अनुसरण करने के पश्चात दावा अधिकरण के समक्ष निपटारा करने के लिए दावाकर्ता को एक प्रस्ताव कर सकेगा ।
३) यदि दावाकर्ता जिसको उपधारा (२) के अधीन प्रस्ताव किया गया है,-
(a)क) ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो,-
एक) दावा अधिकरण ऐसे निपटारे का एक अभिलेख तैयार करेगा, और ऐसा दावा सहमति द्वारा निपटाया गया समझा जाएगा, और
दो) बीमा कंपनी द्वारा समझौते का ऐसा अभिलेख प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा ।
(b) ख) ऐसा प्रस्ताव नामंजूर करता है, तो ऐसे दावे का गुणावगुण पर न्यायनिर्णयन करने के लिए दावा अधिकरण द्वारा सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।