मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १४८ :
१.(व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा की पालिसी की विधिमान्यता :
जहां भारत और अन्य व्यतिकारी देश के बीच ठहराव के अनुसरण में, व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत मोटर यान किसी मार्ग या दो देशों के किसी सामान्य क्षेत्र के भीतर प्रचालित होता है और व्यतिकारी देश में यानों के उपयोग के संबंध में प्रवृत्त बीमा की पालिसी उस देश में प्रवृत्त बीमा विधि की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, तब धारा १४७ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लेकिन किन्हीं नियमों, जो धारा १६४ख के अधीन बनाए जा सकते हैं के अध्यधीन रहते हुए ऐसी बीमा की पालिसी इस अध्याय की अपेक्षाओं के अनुपालन में हो, पर प्रभावी होगी ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।