Mv act 1988 धारा १३७ : केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १३७ :
केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :-
(a)क) ऐसे अवसर जिन पर मोटर यानों के ड्राइवरों द्वारा संकेत किए जाएंगे और धारा १२१ के अधीन ऐसे संकेत ;
(aa)१.(कक) धारा १२९ के अधीन सुरक्षात्मक सिर के पहनावे के मानकों और सवारी करने वाले चार वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा हेतु उपायों का उपबंध करने;)
(b)ख) वह रीति जिससे धारा १३० के अधीन पुलिस अधिकारी को अनुज्ञप्तियां और प्रमाणपत्र पेश किए जा सकेंगे ।
(c)२.(ग) राज्य सरकारों द्वारा धारा १३६क की उपधारा (१) के अधीन नगरों की सीमाओं का उपबंध करना ; और
(d)घ) धारा १३६क की उपधारा (२) के अधीन इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन के लिए उपबंध करना ।)
———–
१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४८ द्वारा खंड (क) के पश्चात् अंत:स्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४८ द्वारा खंड (ख) के पश्चात् अंत:स्थापित ।

Leave a Reply