मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १३५ :
दुर्घटना मे मामलों का अन्वेषण करने और मार्गस्थ सुख- सुविधाओं आदि के लिए स्कीमें बनाना :
१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए एक या अधिक स्कीमें बनो सकेगी, अर्थात् :-
(a)क) मोटर यान दुर्घटनाओं के कारणों की बाबत गहन अध्ययन और विेश्लेषण;
(b)ख) राजमार्गो पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएं ;
(c)ग) राजमार्गो पर यातायात सहायता चौकियां ;१.(***)
(d)घ) राजमार्गो पर ट्रकों के खडा करने के लिए २.(प्रक्षेत्र ; और)
(e)३.(ङ) जनता की सुरक्षा और सुविधा के हितों में कोई अन्य सुविधाएं ।)
२)किसी राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।
४.(३) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सडक दुर्घटनाओं के कारणों और विश्लेषण के संबंध में गहन अध्ययन करने के लिए एक या अधिक स्कीमें बना सकेगी ।)
———–
१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४६ द्वारा उपधारा १ में खंड (ग) में (और) शब्द का लोप किया गया ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४६ द्वारा उपधारा १ में खंड (घ) में (प्रक्षेत्र) शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४६ द्वारा उपधारा १ में खंड (घ) के पश्चात अंत:स्थापित ।
४. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४६ द्वारा उपधारा २ के पश्चात अंत:स्थापित ।