मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १२८ :
ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय :
१) दो पहिए वाले मोटर साइकिल का ड्राइवर मोटर साइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा और ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपायों से दृढता से लगी हुई समुचित सीट पर बैठा कर ही ले जाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
२)केंद्रीय सरकार, उपधारा (१) मे उल्लिखित सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त, दो पहिया मोटर साइकिलों और उनकी पिछली सवारियों के लिए अन्य सुरक्षा उपाय विहित कर सकेगी ।