मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १२६ :
खडे यान :
कोई भी व्यक्ति, जो मोटर यान चला रहा है या उसका भारसाधक है, उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खडा न रखेगा या खडा रखने की अनुज्ञा न देगा, जब ड्राइवर की सीट पर ऐसा व्यक्ति है जो उस यान को चलाने के लिए सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त है अथवा जब उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई है और ब्रेक लगा दिया गया है या लगा दिए गए हैं या ऐसे अन्य उपाय कर लिए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता ।