मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १२३ :
रनिंग बोर्ड आदि पर सवारी करना :
१) मोटर यान का ड्राइवर या भारसाधक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को न तो रनिंग बोर्ड पर ले जाएगा और न यान की बाडी के अंदर ले जाने से अन्यथा ले जाएगा और न ऐसे ले जाए जाने की अनुज्ञा देगा ।
२) कोई व्यक्ति मोटर यान रनिंग बोर्ड या छत या बोनेट पर यात्रा नहीं करेगा ।