मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ११ :
चालन- अनुज्ञप्ति में परिवर्धन :
१) किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने की चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति को धारण या अभिप्राप्त करने के लिए तत्समय निरर्हित नहीं है, उस अनुज्ञप्ति में ऐसे अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को जोड देने के लिए १.(राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा) जिसमें वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा ।
२)ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, धारा ९ के उपबंध इस धारा के अधीन आवेदन को उसी प्रकार लागू होंगे मानो उक्त आवेदन उस धारा के अधीन उस वर्ग या वर्णन के मोटरयान को चलाने की, जिसे आवेदक अपनी अनुज्ञप्ति में जुडवाना चाहता है, अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए आवेदन है :
२.(परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व ऐसी रीती में, जो केंन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदक की पहचान को सत्यापित कर सकेगा ।)
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१. २०१९ का ३२ धारा ७ द्वारा उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. २०१९ का ३२ धारा ७ द्वारा परंतुक अंत:स्थापित ।