मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ११९ :
यातायात चिहनों का अनुसण करने का कर्तव्य :
१) मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर यान को किसी आज्ञापक यातायात चिहन द्वारा दिए गए संकेत के अनुरूप और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के अनुरूप चलाएगा और उन सभी निदेशों का अनुपालन करेगा जो ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए जाएं जो उस समय सार्वजनिक स्थान में यातायात का विनियमन करके में लगा हुआ है ।
२) इस धारा में आज्ञापक यातायात चिहन से अनुसूची के भाग क में दिया गया कोई यातायात चिहन या उसी प्रकार का ऐसा कोई यातायात चिहन (अर्थात् कोई युक्ति, शब्द या अंक प्रदर्शित करने वाली और लाल जमीन या किनारे वाली गोल डिस्क का या वैसी डिस्क वाला यातायात चिहन) अभिप्रेत है जो धारा ११६ की उपधारा (१) के अधीन मोटर यान यातायात को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए रखा या लगाया गया है ।