Mv act 1988 धारा ११५ : यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ११५ :
यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति :
यदि राज्य सरकार का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सडक या पुल के स्वरूप के कारण साधारणतया किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी विनिदिॅष्ट सडक पर मोटर यानों या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों के चलाए जाने या ट्रेलरों के उपयोग को प्रतिषिध्द या निर्बंन्धित करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे अपवादों सहति और ऐसी शर्तों पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसा कर सकेगा और जब ऐसा कोई प्रतिषेध या निर्बन्धन अधिरोपित किया जाता है तब वह सरकार या प्राधिकारी धारा ११६ के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिहन रखवाएगा या लगावाएगा :
परन्तु जहां इस धारा के अधीन कोर्स प्रतिषेध या निर्बंन्धन एक मास से अधिक प्रवृत्त नहीं रहना है, वहां राजपत्र में उसकी अधिसूचना आवश्यक नहीं होगी, किन्तु ऐसे प्रतिषेध या निर्बंन्धन का ऐसा स्थानीय प्रचार किया जाएगा जैसा परिस्थितियों में संभव हो ।

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