Mv act 1988 धारा ११०ख : १.( किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र और परीक्षण अभिकरण :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ११०ख :
१.( किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र और परीक्षण अभिकरण :
१) किसी भी मोटर यान का, जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर या माड्युलर या हाइड्रोलिक ट्रेलर या साइड कार भी है, तब तक भारत में विक्रय या परिदान या किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपधारा (२) में ऐसे यान के संबंध में निर्दिष्ट किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी न कर दिया गया हो :
परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मोटर यान द्वारा खींचे जाने वाले या खींचे जाने के लिए आशयित अन्य यानों के किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र की अपेक्षा को विस्तारित कर सकेगी :
परंतु यह और कि ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे यानों के लिए अपेक्षित नहीं होगा,-
(a)क) जो निर्यात के लिए अथवा प्रदर्शन या निदर्शन या संप्रदर्शन के लिए आशयित है; या
(b)ख) जिनका उपयोग मोटर यानों या मोटर यान संघटकों के किसी विनिर्माता या किसी अनुसंधान और विकास केंद्र द्वारा किया जाता है या जिनकी परीक्षा किसी परीक्षण और विधिमान्यकरण अभिकरण द्वारा या किसी डाटा संग्रहण के लिए किन्हीं कारखाना परिसरों के भीतर किसी गैर-सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है; या
(c)ग) जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा छूट प्राप्त है ।
२) ऐसे मोटर यानों का, जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर या माड्युलर या हाइड्रोलिक ट्रेलर या साइड कार भी है, विनिर्माता या आयात कर्ता किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए किसी परीक्षण अभिकरण को विनिर्मित या आयातित किए जाने वाले यान की प्रोटोकिस्म परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।
३) केंद्रीय सरकार, परिक्षण अभिकरणों के प्रत्यायन, रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाएगी ।
४) परीक्षण अभिकरण, विनिर्माता की उत्पादन पंक्ति से लिए गए यानों या अन्यथा अभिप्राप्त किए गए यानों का यह सत्यापन करने के लिए परीक्षण करेंगे कि ऐसे यान इस अध्याय और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुरुप हैं ।
५) जहां किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र धारण करने वाले किसी मोटर यान को धारा ११०क के अधीन वापस बुलाया जाता है, वहां ऐसा परीक्षण अभिकरण, जिसने ऐसे मोटर यान को प्रमाणपत्र मंजूर किया था, उसके प्रत्यायन और रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के लिए दायी होगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४० द्वारा धारा ११० के पश्चात् अंत:स्थापित ।

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