मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १०८ :
राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकना :
राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन प्रदत्त शक्तियां, ऐसे निगम या कम्पनी के सम्बन्ध में, जो केन्द्रीय सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन हैं, किसी अन्तरराज्यिक मार्ग या क्षेत्र के बारे में केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी ।