Mv act 1988 धारा १०१ : राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चलाया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १०१ :
राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चलाया जाना :
धारा ८७ में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य परिवहन उपक्रम, लोकहित में, विशेष अवसरों पर, जैसे मेलों और धार्मिक सम्मेलनों की ओर से यात्रियों के प्रवहण के लिए अतिरिक्त सेवाएं चला सकेगा :
परंतु राज्य परिवहन उपक्रम, संबंधित परिवहन प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त सेवाओं के चलाए जाने के बारे में अविलम्ब सूचित करेगा ।

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