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JJ act 2015 धारा ५७ : भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ५७ :
भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता ।
१) भावी दत्तक माता-पिता बालक को अच्छा पालन पोषण प्रदान करने के लिए उसका दत्तक ग्रहण करने के लिए शारीरिक रुप से योग्य, वित्तीय रुप से सुदृढ, मानसिक रुप से सचेत और अत्यंत प्रेरित होंगे ।
२) दंपत्ति की दशा में, दत्तक ग्रहण के लिए पति-पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होगी ।
३) कोई एकल या विच्छिन्न विवाह व्यक्ति भी मानदंडो को पूरा करने के अधीन रहते हुए तथा प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के उपबंधो के अनुसार दत्तक ग्रहण कर सकता है ।
४) कोई एकल पुरुष किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है ।
५) कोई अन्य मानदंड, जो प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

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