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JJ act 2015 धारा ३३ : रिपोट न किए जाने का अपराध ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ३३ :
रिपोट न किए जाने का अपराध ।
यदि धारा ३२ के अधीन यथा अपेक्षित किसी बालक के संबंध में कोई सूचना उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो ऐसे कृत्य को अपराध के रुप में माना जाएगा ।

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