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JJ act 2015 धारा २६ : विधि का उल्लंघन करने वाले भगोडे बालक की बाबत उपबंध ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा २६ :
विधि का उल्लंघन करने वाले भगोडे बालक की बाबत उपबंध ।
१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार ले सकेगा जो विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान से या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था की देखरेख से, जिसके अधीन उस बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा गया था, भगोडा हो गया है ।
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट बालक को, चौबीस घंटे के भीतर अधिमानत: उस बोर्ड के समक्ष, जिसने उस बालक की बाबत मूल आदेश पारित किया था, यदि संभव हो, या उस निकटतम बोर्ड के समक्ष, जहां बालक पाया जाता है, पेश किया जाएगा ।
३) बोर्ड बालक के निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा और बालक को उस संस्था या उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से बालक भाग निकला था, या वैसे ही किसी अन्य स्थान या व्यक्ति को, जिसे बोर्ड ठीक समझे, वापस भेजे जाने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा :
परंतु बोर्ड किन्हीं विशेष उपायों की बाबत, जो बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझे जाएं, अतिरिक्त निदेश भी दे सकेगा ।
४) ऐसे बालक के बारे में कोई अतिरिक्त कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी ।

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