Site icon Ajinkya Innovations

JJ act 2015 धारा २३ : विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाहियों का न होना ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा २३ :
विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाहियों का न होना ।
१) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ ( १९७४ का २) की धारा २२३ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की, जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।
२) यदि बोर्ड द्वारा या बालक न्यायालय द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह बालक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का किसी बालक के साथ विचारण नहीं किया जाएगा ।

Exit mobile version