किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ९९ :
रिपोर्टो का गोपनीय माना जाना ।
१) बालक से संबंधित सभी रिपोर्टे, जिन पर समिति या बोर्ड द्वारा विचार किया गया है गोपनीय मानी जाएंगी :
परन्तु यथास्थिति, समिति या बोर्ड यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो उसका सार किसी अन्य समिति या बोर्ड या बालक या बालक के माता पिता या संरक्षक को संसूचित कर सकेगा और ऐसी समिति या बोर्ड या बालक या माता या पिता या संरक्षक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकेगा जो रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत हो ।
२) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पीडित को उसके मामले के अभिलेख, आदेशों और सुसंगत कागज-पत्रों तक पहुंज से इंकार नही किया जाएगा ।