किशोर न्याय अधिनियम २०१५
अध्याय ६ :
देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया :
धारा ३१ :
समिति के समक्ष पेश किया जाना ।
१) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा, अर्थात् :-
एक) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस एकक या पदाभिहित बालक कल्याण पुलिस अधिकारी या जिला बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा;
दो) किस लोक सेवक द्वारा;
तीन) ऐसी बालबद्ध सेवाओं या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन या किसी अभिकरण द्वारा, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए;
चार) बालक कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा;
पांच) किसी सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक द्वारा;
छ 🙂 स्वयं बालक द्वारा; या
सात) किसी नर्स, डाक्टर, परिचर्या गृह (नर्सिंग होम), अस्पताल या प्रसूति गृह के प्रबंध तंत्र द्वारा;
परन्तु बालक को समय नष्ट किए बिना, किन्तु यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोडकर चौबीस घंटे की अवधि के भीतर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा ।
२) राज्य सरकार, जांच की अवधि के दौरान समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का और बालक को, यथास्थिति, बाल गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने या सोंपने की रीति का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी ।