किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा १११ :
निरसन और व्यावृति ।
१) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आर संरक्षण) अधिनियम, २००० ( २००० का ५६) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।