Site icon Ajinkya Innovations

IT Act 2000 धारा ९ : धारा ६, धारा ७ और धारा ८ इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करती कि दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रूप में स्वीकार किया जाए :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ९ :
धारा ६, धारा ७ और धारा ८ इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करती कि दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रूप में स्वीकार किया जाए :
धारा ६, धारा ७ और धारा ८ में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग अथवा किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी प्राधिकरण या निकाय को कोई दस्तावेज इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के रूप में स्वीकार, जारी, सृजित, प्रतिधारित, संरक्षित करना चाहिए या इलैक्ट्रानिक रूप में कोई धनीय संव्यवहार करना चाहिए ।

Exit mobile version