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IT Act 2000 धारा ८२ : १.(नियंत्रक, उपनियंत्रक और सहायक नियंत्रक का लोक सेवक होना ) :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ८२ :
१.(नियंत्रक, उपनियंत्रक और सहायक नियंत्रक का लोक सेवक होना ) :
नियंत्रक, उपनियंत्रक और सहायक नियंत्रकों को भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।
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१. २०१७ के अधिनियम सं० ७ की धारा १६९ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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