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IT Act 2000 धारा ७९क : केन्द्रीय सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक अधिसूचित करना :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
अध्याय १२क :
१.(इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक :
धारा ७९क :
केन्द्रीय सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक अधिसूचित करना :
केन्द्रीय सरकार, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इलैक्ट्रानिक रूप में साक्ष्य के बारे में विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग, निकाय या अभिकरण को इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक रूप में साक्ष्य से प्रमाणक मूल्य की कोई सूचना अभिप्रेत है, जो इलैक्ट्रानिक रूप में भंडारित या पारेषित की जाती है और इसके अंतर्गत कंप्यूटर साक्ष्य, अंकीय दृश्य, सेलफोन, अंकीय फैक्स मशीन भी है ।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ४० द्वारा प्रतिस्थापित ।

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