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IT Act 2000 धारा ७६ : अधिहरण :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ७६ :
अधिहरण :
कोई ऐसा कंप्युटर, कंप्युटर प्रणाली, फ्लापी, काम्पैक्ट डिस्क, टेप चालन या उससे संबंधित कोई ऐसे अन्य उपसाधन, जिनकी बाबत इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, किए गए आदेशों या बनाए गए विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया हो या किया जा रहा है, अधिहरणीय होंगे :
परन्तु जहां अधिहरण का अधिनिर्णय देने वाले न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह सिध्द हो जाता है कि वह व्यक्ति, जिसके कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में कोई ऐसा कंप्युटर, कंप्युटर प्रणाली, फ्लापी, काम्पैक्ट डिस्क, टेप चालन या उससे संबंधित कोई अन्य उपसाधन पाया जाता है, इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, किए गए आदेशों या बनाए गए विनियमों के उपबंधो के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं है वहां न्यायालय, ऐसे कंप्युटर, कंप्युटर प्रणाली, फ्लापी, काम्पैक्ट डिस्क, टेप चालन या उससे संबंधित किसी अन्य उपसाधन के अधिहरण का आदेश करने के बजाय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, किए गए आदेशों या बनाए गए विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

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