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IT Act 2000 धारा ७४ : कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ७४ :
कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन :
जो कोई, किसी कपटपूर्ण या विधिविरूध्द प्रयोजन के लिए कोई १.(इलैक्ट्रानिक चिहनक) प्रमाणपत्र जानबूझकर सृजित करता है, प्रकाशित करता है या अन्यथा उपलब्ध कराता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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