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IT Act 2000 धारा ६६ग : पहचान चोरी के लिए दंड :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ६६ग :
पहचान चोरी के लिए दंड :
जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक चिन्हक, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान चिहन का प्रयोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

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