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IT Act 2000 धारा ५ : १.(इलैक्ट्रानिक चिहनकों) की विधिमान्यता :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ५ :
१.(इलैक्ट्रानिक चिहनकों) की विधिमान्यता :
जहां किसी विधि में यह उपबंध किया गया हो कि सूचना या कोई अन्य विषय, उस पर हस्ताक्षर कर के अधिप्रमाणित किया जाए, या कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित किया जाए अथवा उस पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हों, वहां ऐसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए भी, ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी, यदि ऐसी सूचना या विषय, ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, १(इलैक्ट्रानिक चिहनक) लगा कर अधिप्रमाणित किया गया हो ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ हस्ताक्षरित से किसी व्यक्ति के संदर्भ में, अभिप्रेत है किसी दस्तावेज पर अपने हस्तलिखित हस्ताक्षर करना या कोई चिहन लगाना और हस्ताक्षर पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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