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IT Act 2000 धारा ५५ : अपील अधिकरण का गठन करने वाले आदेश का अन्तिम होना और उसकी कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ५५ :
अपील अधिकरण का गठन करने वाले आदेश का अन्तिम होना और उसकी कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना :
केन्द्रीय सरकार का साइबर अपील अधिकरण के १.(अध्यक्ष या सदस्य) के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने वाला कोई आदेश किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा औ २.(अपील अधिकरण) का कोई कार्य या उसके समक्ष कार्यवाही केवल इस आधार पर किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि साइबर अपील अधिकरण के गठन में कोई दोष है ।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा २९ द्वारा प्रतिस्थापित ।
२. २०१७ के अधिनियम सं० ७ की धारा १६९ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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