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IT Act 2000 धारा ४५ : अवशिष्ट शास्ति :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ४५ :
अवशिष्ट शास्ति :
जो कोई, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं १.(नियमों, विनियमों, निदेशों या आदेशों) का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए, जिसके लिए अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को २.(प्रतिकर के अतिरिक्त एक लाख रुपए से अनधिक शास्ति, जो कि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-
(a)क) मध्यववर्ती, कंपनी या निगमित निकाय द्वारा दस लाख रुपए; या
(b)ख) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में एक लाख रुपए),
का दायी होगा ।
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१. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ का १८) की धारा २ और अनुसूची द्वारा (नियमों या विनियमों) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ का १८) की धारा २ और अनुसूची द्वारा (पच्चीस हजार रूपए से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या पच्चीस हजार रूपए से अनधिक की शास्ति) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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