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IT Act 2000 धारा २८ : उल्लंघनों का अन्वेषण करने की शक्ति :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा २८ :
उल्लंघनों का अन्वेषण करने की शक्ति :
१)नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम, तध्दीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन का अन्वेषण करेगा।
२)नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के अध्याय १३ के अधीन आय-कर प्राधिकारियों को प्रदत्त हैं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग उस अधिनियम के अधीन अधिकथित सीमाओं के अधीन रहते हुए करेगा ।

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