सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ८४ग :
१.(अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड :
जो कोई इस अधिनियम द्वारा दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करता है या ऐसे कोई अपराध कराता है और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है, जहां ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि, उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ४५ द्वारा प्रतिस्थापित ।