IT Act 2000 धारा ७७ख : १.(तीन वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानतीय होना :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ७७ख :
१.(तीन वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानतीय होना :
दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में किसी बात के होते हुए भी, तीन वर्ष और उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे और तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमातीय होंगे ।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ३८ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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