IT Act 2000 धारा ७०क : १.(राष्ट्रीय नोडल अभिकरण :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ७०क :
१.(राष्ट्रीय नोडल अभिकरण :
(१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी संगठन को नाजुक सूचना अवसंरचना संरक्षण की बाबत राष्ट्रीय नोडल अभिकरण अभिहित कर सकेगी।
२)उपधारा (१) के अधीन अभिहित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण सभी उपायों के लिए उत्तरदायी होगा जिनके अंतर्गत नाजुक सूचना अवसंरचना के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान और विकास भी है ।
३)उपधारा (१) में निर्दिष्ट अभिकरण के कृत्यों और कर्तव्यों के पालन की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ३६ द्वारा अंत:स्थापित ।

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