सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ६७क :
कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड :
जो कोई, किसी ऐसी सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित करता है या पारेषित करता है या प्रकाशित या पारेषित कराता है, जिसमें कामुकता व्यक्त करने का कार्य या आचरण अंतर्वलित है, पहली दोषसिध्दि पर, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रूपए तक का हो सकेगा और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिध्दि की दशा में, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।