IT Act 2000 धारा ५९ : विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ५९ :
विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार :
अपीलार्थी, १.(अपील अधिकरण) के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए स्वयं हाजिर हो सकेगा या एक अथवा अधिक विधि व्यवसायियों का अथवा अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।
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१. २०१७ के अधिनियम सं० ७ की धारा १६९ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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