सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
अध्याय ८ :
उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य :
धारा ४० :
कुंजी-यग्म का उत्पादित किया जाना :
जहां कोई अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र, जिसकी लोक कुंजी उस उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी के अनुरूप है जो अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र में सूचीबध्द की जानी है, उपयोगकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है १.(वहां) ऐसा उपयोगकर्ता सुरक्षा प्रक्रिया अपनाकर १(उस कुंजी- युग्म को) तैयार करेगा।
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१. का. आ. १०१५ (अ) तारीख १९-०९-२००२ द्वारा प्रतिस्थापित ।