IT Act 2000 धारा २१ : १.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक) प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुज्ञाप्ति :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा २१ :
१.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक) प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुज्ञाप्ति :
१) उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति,१.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक) प्रमाणपत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति के लिए नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा ।
२)उपधारा (१) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक, अर्हता, विशेषज्ञता, जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की बाबत ऐसी अपेक्षाएं पूरी न करता हो, जो ऐसे १.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक) प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए आवश्यक हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।
३)इस धारा के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति:-
(a)क) ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए,
(b)ख) अन्तरणीय या वंशागत नहीं होगी;
(c)ग) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
———-
१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित ।

Leave a Reply