IT Act 2000 धारा १७ : नियंत्रक और अन्य अधिकारियो की नियुक्ति :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
अध्याय ६ :
प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का विनियमन :
धारा १७ :
नियंत्रक और अन्य अधिकारियो की नियुक्ति :
१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का एक नियंत्रक नियुक्त कर सकेगी और उसी या पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा उपनियंत्रक १.(और सहायक नियंत्रक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी) भी उतनी संख्या में नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे।
२)नियंत्रक, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का केन्द्रीय सरकार के साधारण नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए निर्वहन करेगा ।
३)उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक, नियंत्रक द्वारा उन्हें समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन, नियंत्रक के साधारण अधीक्षण और नियंत्रक के अधीन करेंगे ।
४)निंयंत्रक उपनियंत्रकों १.(और सहायक नियंत्रकों, अन्य आधिकारी और कर्मचारियों ) की अर्हताएं, अनुभव और सेवा के निबंधन तथा शर्ते वे होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।
५)नियंत्रक कार्यालय का प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय ऐसे स्थानों पर होंगे, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और इनकी स्थापना ऐसे स्थानों पर ही सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।
६) नियंत्रक कार्यालय की एक मोहर होगी ।
———-
१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा १२ द्वारा प्रतिस्थापित ।

Leave a Reply